इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवासीय सोसाइटीज महासंघ लि. के संस्थापक श्री सुरेश बिंदल ने दिल्ली विकास अधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा आयोजित बैठक में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का पक्ष रखा |
श्री बिंदल ने वर्तमान में जो रिडेवलपमेंट के लिए 4 हेक्टेयर भूमि की सीमा है वह सबसे बड़ी बाधक हैं। दिल्ली की किसी भी ग्रुपहाउसिंग सोसायटी को 4 हेक्टेयर जमीन नहीं दी गई है तो (डी.डी.ए.) मांग क्यों रहा है ? सोसाइटियों को वर्तमान जमीन पर ही रिडेवलपमेंट करने दिया जाए।
सोसायटि सदस्यों का अपना चरित्र है उसे बरकरार रखा जाये | E.W.S आदि के नियम ना थोपे जाएं।
उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि डीडीए ने लीज तो 33 वर्ष की दी है परंतु रीडेवलपमेंट के लिए 50 वर्ष की उम्र निर्धारित कर रहा है जो की अव्यवहारिक है।
रीडिवेलपमेंट के लिए सदस्यों की स्वीकृति सोसायटीज के नियमों के अनुसार होनी चाहिये 70% सदस्यों की स्वीकृति उचित नहीं है।
सोसाइटी महासंघ ने अपने प्रतिदिन में स्पष्ट कहा है कि दिल्ली की नागरिक सेवाओं को स्मार्ट सिटी के अनुसार होना चाहिए तो रीडिवेलपमेंट को समय सीमा के अंतर्गत लागु किया जाये |
महासंघ ने 20 बिंदुओं का ज्ञापन भी वाइस चेयरमैन साहब को सोंपा |
महासंघ की ओर से श्री राजीव गुप्ता (कामायानी कुंज), श्री जीवस शर्मा (वंदना अपार्टमेंट ), श्री अनिल जैन (नटराज अपार्टमेंट) , श्री ए. के. शर्मा (मिथिला अपार्टमेंट), श्री दिवाकर झा (मिथिला अपार्टमेंट) ,
श्री भारत गाबा (आर्य नगर अपार्टमेंट) भी उपस्थित रहे |
